जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों /नगर विकास न्यासों / राजस्थान आवासन मण्डल / जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।
राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य आदेशानुसार विकास प्राधिकरणों / नगर विकास न्यासों / आवासन मण्डल द्वारा 1 जनवरी, 2001 से आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवासों की बकाया किस्तों की राशि आवंटियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इस छूट के संबंध में घोषणा की है।