जयपुर, 15 अक्टूबर। दीपावली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक या कोई भी ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करें। रेलवे ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, जेल या दोनों का प्रावधान है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशि किरण ने बताया कि रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। दीपावली के समय अक्सर लोग पटाखे, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, केरोसिन, स्टोव, माचिस या सूखी झाड़ियाँ लेकर यात्रा करते हैं, जो बेहद खतरनाक है।
उन्होंने कहा कि “एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है और जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।”
रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में “ज्वलनशील वस्तु न लाने” के स्टीकर लगाए हैं।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत,
यदि कोई यात्री ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करता पाया गया तो उसे ₹1,000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों की सजा दी जा सकती है।
रेलवे ने कहा कि सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना ही उनका उद्देश्य है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, माचिस, लाइटर या पटाखे साथ लेकर यात्रा न करें।
“रेलवे चाहता है कि हर यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे और दीपावली खुशी से मनाए, दुर्घटनाओं से नहीं।”
