जयपुर, 5 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से 4 नवंबर से अगले 15 दिनों तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने और यातायात नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें।
🚦 उच्च स्तरीय बैठक में बने प्रमुख निर्णय
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम शर्मा ने कहा कि जिन जिलों में सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित नहीं हो रही हैं, वहां के जिला कलक्टर्स से जवाब-तलब किया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए –
- ओवरस्पीड और बार-बार चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो।
- शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
- ब्लैक स्पॉट्स को शीघ्र ठीक किया जाए।
- राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर अवैध कट बंद किए जाएं।

🚔 सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सख्ती
सीएम शर्मा ने कहा कि नो-एंट्री जोन में गलत समय पर भारी वाहन आने पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, जयपुर पुलिस आयुक्त को रात्रिकालीन ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई करने को कहा।
🏗️ सड़क ढांचे और सुरक्षा संकेतों पर ध्यान
सीएम ने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारतमाला और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे सभी अवैध ढाबे और पार्किंग हटाई जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सिग्नल, रिफ्लेक्टर, और ट्रक ले-बाय संकेतक उचित स्थानों पर लगाए जाएं। साथ ही, जयपुर–कोटा, जयपुर–दिल्ली, जयपुर–अजमेर व जयपुर–भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नए विश्राम स्थल विकसित किए जाएं।
🚑 चिकित्सा विभाग को भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की व्यवस्था मजबूत करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिया कि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक ट्रक चालकों की आंखों की जांच कराई जाए।
इसके अलावा, सर्दी व कोहरे के मौसम में सड़क किनारे पेड़ों की छंटाई और दृश्यता बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टर लगाने को कहा।
👮♂️ नियम विरुद्ध वाहनों पर सख्त कार्रवाई
सीएम के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि
नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों, अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध ढाबों पर कार्रवाई की जाए। जिला पुलिस अधीक्षकों को 7 दिन में रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए गए हैं।
