बीकानेर में मूंगफली खरीद में फर्जीवाड़ा, दो ई-मित्रों पर एफआईआर

बीकानेर, 6 नवंबर। मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया में फर्जी गिरदावरी प्रपत्र सृजित कर टोकन काटने के मामले में दो ई-मित्र कियोस्क संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

यह एफआईआर ग्राम कोलासर के दो ई-मित्र धारकों के विरुद्ध गजनेर थाने में दर्ज करवाई गई है।

जांच में फर्जी गिरदावरी की पुष्टि

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के दौरान मिली अनियमितताओं और फर्जी टोकनों की शिकायतों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है।

कलेक्टर ने बताया कि खरीफ फसल मूंगफली की खरीद में मिली शिकायतों पर सभी जारी टोकनों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में सहायक कलेक्टर (बीकानेर शहर) रणजीत कुमार को मिली शिकायत की जांच में यह बात सामने आई कि ग्राम कोलासर स्थित दो ई-मित्र कियोस्क धारक सम्पत लाल उपाध्याय (कियोस्क संख्या K8023191) और श्री नारायण पाइवाल (कियोस्क संख्या K101174808) ने फर्जी गिरदावरी प्रपत्र तैयार कर किसानों को टोकन जारी किए

जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीएम बीकानेर शहर द्वारा परिवादी के नाम से गजनेर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

कलेक्टर ने बताया कि दोनों ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध राजकीय दस्तावेजों की कूटरचना और राजकोष को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रशासन की सख्त निगरानी

कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही ऑनलाइन जारी हुए सभी 70 हजार टोकनों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए थे।

साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को गिरदावरी की जमीनी जांच सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए थे।

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