बीकानेर में रात 8 बजे बाद कोई भी गैर आवश्यक गतिविधि नहीं होगी मंजूर-मेहता
बीकानेर (Bikaner News)। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर (Collector) नमित मेहता ने कहा है कि बीकानेर(Bikaner) शहरी क्षेत्र में रात 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक निषेधाज्ञा (Curfew) लागू है। और इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर घूमता (non-essential activity) पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई … Read more