राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की अंतिम तारीख तय, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

जयपुर, 15 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को बड़ा निर्देश जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीन प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे और 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत एवं निकाय चुनाव कराए।

जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने अगस्त 2025 में इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज विस्तृत आदेश जारी किया गया।

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

✔ राजनीतिक हलचल तेज—कांग्रेस का सरकार पर निशाना

हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार जानबूझकर चुनावों में देरी कर रही है।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपनी “खिसकती राजनीतिक जमीन” का अंदेशा है, इसलिए वह पंचायत और निकाय चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है।

विपक्ष का आरोप है कि चुनावों से बचने के लिए सरकार लगातार प्रशासक नियुक्त कर निकायों को नियंत्रित कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।

✔ वार्डों के परिसीमन पर भी विवाद

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ‘परिसीमन’ के नाम पर ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के वार्डों में मनमानी तोड़फोड़ कर रही है।
विपक्ष का तर्क है कि कई जगहों पर स्थानीय लोगों की राय के खिलाफ वार्ड सीमाएं बदली जा रही हैं, जिससे राजनीतिक हित साधने की कोशिश स्पष्ट होती है।

✔ सरकार का पक्ष—“जल्द होंगे चुनाव”

विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य सरकार के मंत्रियों ने पहले कई बार कहा था कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे और परिसीमन कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
सरकार का कहना था कि निकाय व पंचायत सीमाओं का पुनर्निर्धारण जनसंख्या वृद्धि और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जा रहा है।

✔ अब हाईकोर्ट का आदेश तय करेगा समय

हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा के अंदर परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इस फैसले से पंचायत और निकाय चुनावों का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है और आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी।

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