राजस्थान में सीमाज्ञान एवं मुकदमेबाजी में फसी वन भूमि से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति

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Rajasthan : जयपुर। राजस्थान में भारतीय वन-अधिनियम 1927, राजस्थान वन अधिनियम 1953 (Rajasthan Forest Act) होने के बावजूद सैकंडो एकड़ वन भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड, सीमाज्ञान एवं मुकदमेबाजी समेत विभिन्न कारणों से वानिकी उपयोग में नही ली जा रही है। जिसके कारण पर्यावरण (Environment) को अपूरणीय क्षति पहुँची है। जिसका सीधा प्रभाव मानवजाति, पशु तथा जीव … Read more