🔷 पैन-आधार लिंक नहीं किया तो रुक सकता है वेतन, SIP और टैक्स रिफंड – जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली, 6 नवंबर। अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी सैलरी क्रेडिट, म्यूचुअल फंड SIP, बैंक ट्रांजेक्शन और टैक्स रिफंड पर पड़ेगा।

⚠️ 1 जनवरी 2026 से लागू होगी सख्ती

टैक्स-फाइलिंग प्लेटफॉर्म TaxBuddy के अनुसार,

“यदि 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इसका मतलब न आईटीआर फाइल होगा, न रिफंड मिलेगा, यहां तक कि आपकी सैलरी या SIP क्रेडिट भी फेल हो सकती है।”

🧾 क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar Linking?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे टैक्स सिस्टम को
पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए अनिवार्य किया है।

  • 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है।
  • 1 अक्टूबर 2025 तक जारी होने वाले नए पैन कार्ड धारकों को भी
    31 दिसंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • 1 जुलाई 2025 के बाद जो भी नया पैन जारी होगा,
    उसका लिंकिंग प्रोसेस आवेदन के दौरान ही स्वतः पूर्ण हो जाएगा।

💬 विशेषज्ञों की राय

बीडीओ इंडिया के डायरेक्ट टैक्स पार्टनर निरंजन गोविंदेकर के अनुसार,

“यह नई डेडलाइन केवल उन मामलों पर लागू होती है जिनमें पैन आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी किया गया है। अन्य टैक्सपेयर, जिनका पैन 1 जुलाई 2017 से पहले अलॉट हुआ था, यदि लिंक नहीं किया गया तो वे पहले ही डिएक्टिवेट हो चुके हैं।”

आयकर अधिनियम की धारा 234H के तहत, देरी से लिंक कराने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

🚫 पैन लिंक न होने पर क्या होगा असर

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक नहीं किया तो —

  • आईटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे
  • पुराने टैक्स रिफंड रोके जाएंगे
  • TDS/TCS का डाटा फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा
  • अधिक TDS/TCS कट सकता है
  • SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट लेनदेन ठप हो सकते हैं
  • बैंक में KYC अपडेट नहीं हो पाएगा

हालांकि, बाद में लिंकिंग पूरी करने पर आपका पैन 30 दिनों के भीतर फिर से सक्रिय (Reactivated) हो जाएगा।

💡 क्या आपके पैसे फंस जाएंगे?

नहीं, आपकी बैंक अकाउंट और मौजूदा निवेश सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन जब तक पैन निष्क्रिय रहेगा,
आप नए निवेश, SIP शुरू या बंद, या शेयर खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे।
इस दौरान आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लगभग ठप हो जाएगा।

🧍‍♂️ किन्हें करना है पैन-आधार लिंक

वित्त मंत्रालय की अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार,
वे सभी व्यक्ति जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले
अपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन प्राप्त किया है,
उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर टैक्स विभाग को देना अनिवार्य है।

🔗 कैसे करें पैन-आधार लिंकिंग

यह प्रक्रिया बेहद आसान है।
बस इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं —
👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

  1. “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
  2. अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें
  3. “Validate” बटन दबाएं
  4. UIDAI से जानकारी वेरिफाई होगी
  5. OTP वेरिफिकेशन पूरा करें

लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने में 4–5 दिन लग सकते हैं।

📅 निष्कर्ष

सरकार पहले भी इस प्रक्रिया की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है, लेकिन इस बार चेतावनी साफ है – अगर आपने अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपकी वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए देर न करें, आज ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।

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