दौसा तंत्र-मंत्र ठगी केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की 7 साल की सजा पर लगाई रोक

जयपुर । 14 अक्टूबर 2025

राजस्थान के दौसा जिले में व्यापारी से तंत्र-मंत्र के नाम पर 70 लाख रुपये की ठगी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी आरोपी संतोष की सात साल की सजा को स्थगित कर दिया है।


🧾 क्या है मामला

वर्ष 2018 में दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने में संतोष और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, डकैती और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज हुआ था।
आरोप था कि उन्होंने तंत्र-मंत्र के बहाने एक स्थानीय व्यापारी से करीब ₹70 लाख रुपये ठग लिए।


⚖️ ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला

इस प्रकरण में ट्रायल पूरा होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी संतोष को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और राहत देने से इनकार कर दिया।


🏛️ सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

इसके बाद आरोपी संतोष ने अपने अधिवक्ता नमित सक्सेना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की सजा पर अस्थायी रोक (Stay on Sentence) लगा दी है।

अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई कब करेगा, लेकिन फिलहाल आरोपी को अंतरिम राहत मिल गई है।


🔹 मामले के प्रमुख बिंदु

  • मामला: व्यापारी से तंत्र-मंत्र के नाम पर ₹70 लाख की ठगी
  • पुलिस थाना: मेहंदीपुर बालाजी, दौसा
  • ट्रायल कोर्ट सजा: 7 साल कैद
  • हाईकोर्ट फैसला: राहत नहीं
  • सुप्रीम कोर्ट आदेश: सजा स्थगित
  • याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी: अधिवक्ता नमित सक्सेना

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