कमजोर सरकारी संस्थाएं अब GPF पेंशन योजना से बाहर हो सकेंगी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य की वित्तीय रूप से कमजोर सरकारी संस्थाओं को जीपीएफ (GPF)-लिंक्ड पेंशन योजना से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है।

राज्य वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई अर्ध-सरकारी और स्वायत्त संस्थाओं ने पिछले कुछ महीनों में सरकार को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि उनके पास पेंशन अंशदान जमा करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ऐसे संस्थानों को राहत देते हुए उन्हें वैकल्पिक सेवानिवृत्ति व्यवस्था अपनाने या राज्य सहायता प्राप्त करने का विकल्प दिया है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय केवल उन संस्थाओं पर लागू होगा जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय या बजट सीमित है। हालांकि, पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार के इस कदम से राज्य के छोटे बोर्ड, निगम और सहकारी संस्थाएं, जिन पर सातवें वेतन आयोग के बाद आर्थिक दबाव बढ़ गया था, उन्हें बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

वित्त विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि संस्थाओं को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार लचीलापन मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकार की राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) और व्यवहारिक नीति (Pragmatic Policy) दोनों को दर्शाता है, जिससे भविष्य में ऐसे संस्थानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी।

सरकार आने वाले दिनों में इस नीति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें भी जारी करेगी।

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